*Himachal By-Election: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय*

न्यूजहंट हिमाचल। डेस्क 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि नामांकन वापसी के बाद मैदान में बचे प्रत्याशी प्रचार के दौरान जो खर्च करेंगे उसका हिसाब निर्वाचन विभाग को देना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन विभाग प्रचार के दौरान होने वाले सभी तरह के लेन-देन पर नजर रखेगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग के तय नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। मनीष गर्ग ने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा और जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह नियम मतगणना के दौरान भी जारी होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को प्रलोभन दिया जाता है, तो इसकी शिकायत निर्वाचन विभाग से की जा सकती है। सभी मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र लाना अनिवार्य है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की सूरत में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जबकि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की एवज में अन्य पहचानपत्र को मान्यता दी जा सकती है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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